जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने अवगत कराया है कि जनपद जौनपुर में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत तथा विभिन्न विश्वविद्यालय एवं प्रतियोगी परीक्षाओं तथा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं चुनावी गतिविधियों के दृष्टिगत विधि एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जनपद की सीमाओं में तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं। उक्त आदेश 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा यदि इसके पूर्व इसे वापस न ले लिया जाए।
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