उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश पर बीरी समसुद्दीनपुर गॉव में चला बुलडोजर
उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश पर बीरी समसुद्दीनपुर गॉव में गुरुवार को बुलडोजर धमक पड़ा।तहसीलदार, कानूनगों व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चार वर्षो से विवादित सड़क मार्ग के बीचोबीच खड़ी दीवार को न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर से ढहाकर अतिक्रमण को खाली करा दिया जिससे अब गॉव में आने जाने का रास्ता सुगम हो गया है।
विदित हो कि विगत चार वर्षों से उक्त गांव निवासी सुभाष चंद्र उपाध्याय बनाम श्याम नारायण तिवारी के बीच रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा था। आवाजाही को लेकर दोनों पक्षों में कई बार नोकझोक भी हुई थी। एक पक्ष के सुभाष उपाध्याय का कहना है कि निर्वतमान ग्राम प्रधान द्वारा उस सार्वजनिक रास्ते पर खड़ंजा लगवाया गया था। लेकिन विपक्षी द्वारा उक्त सड़क मार्ग के बीचोबीच जबरन दीवार खड़ी कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। यही से विवाद शुरू हुआ और मामला एसडीएम, डीएम कोर्ट से चलकर हाईकोर्ट तक पहुच गया। सुभाष ने बताया कि हाईकोर्ट ने मामले को गम्भीरता से लिया और एसडीएम शाहगंज को खड़ंजे के बीचोंबीच खड़े अतिक्रमण को खाली कराने का आदेश पारित कर दिया। एसडीएम के निर्देश पर राजस्व टीम कानूनगो लाल चन्द्र यादव, लेखपाल दूधनाथ के साथ गांव पहुचे तहसीलदार अमित कुमार सिंह ने बीच सड़क पर बनी दीवार को बुलडोजर से ढहवाकर अतिक्रमण को खाली करवा दिया।
इस दौरान स्थानीय थाने के एसआई राम भवन यादव भारी पुलिस बल के साथ शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अंत तक डटे रहे।
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